पात्रता
1-म.प्र. का मूल निवासी हो
2- 40 प्रतिशत से या अधिक नि:शक्त/ता हो।
3- प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्ययक हैं।
4- यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्ता , परिवहन भत्ता का लाभ प्राप्त कर रहे है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
उदा. के लिये अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्यप पिछडा वर्ग आदि विभागों से शिक्षण शुल्कि में छूट/मुक्तण आदि सुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो वह अपनी इच्छानुसार किसी एक विभाग की योजना का लाभ प्राप्त/ कर सकेगा।
5- नियमित छात्र/छात्रा यदि अध्ययनरत पाठ्यक्रम के किसी सेमिस्टर अथवा वर्ष में अनुत्ती/र्ण हो जाता है तो उसी सेमेस्टर वर्ष के लिए दुबारा अध्य्यन करने हेतु शिक्षण शुल्को, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्तों का पात्र नहीं होगा।
परंतु अनुत्तीतर्ण हो जाने के पश्चायत् पुन: परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तथा वह अगले सेमिस्टर / सेमिस्टर वर्ष में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत होता है तो ऐसे छात्र/छात्रा को चालू शिक्षण सत्र में शिक्षण शुल्क / निर्वाह भत्ता/ परिवहन भत्ता की पात्रता होगी।