Login
Logo
MP
1. संक्षिप्त नाम ,विस्तार परिधि और लागू होना -
  1. यह योजना म.प्र.श्रम कल्याण मंडल की शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना होगी।
  2. यह योजना प्रदेश के उन संस्थानों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिको/कर्मचारियों पर लागू होगी जो म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अन्तर्गत आते है तथा उनसे नियमित रूप से मंडल को अभिदाय प्राप्त होता है।
2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

  1. ‘‘अधिनियम’’ का आश्‍य म.प्र.श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 से है।
  2. ‘‘नियम’’ का आश्‍य म.प्र.श्रम कल्याण निधि नियम 1984 से है।
  3. ‘‘मण्डल’’ का आश्‍य अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित संचालक मंडल/कार्यालय से है।
  4. ‘‘ छात्रवृत्ति राशि ’’से आशय प्रत्येक कक्षा हेतु दी जाने वाली उस राशि से है जो मंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाये।
  5. ‘‘आवेदक’’ से आश्‍य अधिनियम की परिधि में आने वाले श्रमिक/कर्मचारी के अध्ययनरत पुत्र/पुत्री से है।
  6. ‘‘स्वीकृति कर्ता अधिकारी ’’ से आश्‍य मंडल के कल्याण आयुक्त तथा कल्याण आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी से है।

3. योजना का विवरण एवं पात्रता की शर्ते-
  1. म.प्र.श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अन्तर्गत आने वाले मध्यप्रदेष में स्थापित कारखाना/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिये उक्त योजना का लाभ दिया जाता है ।
  2. छात्रवृत्ति का लाभ श्रमिक के सिर्फ दो बच्चों को दिया जावेगा।
  3. शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 5 वी से 12वी, स्नातक, स्नात्कोतर, आई.टी.आई., पोलीटेकनिक, पी.जी.डी.सी.ए., डी.सी.ए (कम्प्यूटर पाठ्यक्रम), बी.ई., एम.बी.बी.एस. में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मंडल द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु निर्धारित छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है।
  4. छात्रवृत्ति राशि का भुगतान छात्र द्वारा आवेदन के साथ दिये गये बैक विवरण अनुसार कल्याण आयुक्त की स्वीकृति के बाद क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ई-पेमेंट द्वारा किया जायेगा।
  5. अधिनियम के प्रावधानों अनुसार संस्थानों में कार्यरत प्रबंधकीय क्षमता वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियां इस योजना के पात्र नहीं होगें।
4. चयन एवं भुगतान की प्रक्रिया -

आवेदक छात्र/छात्रा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा, संपूर्ण प्रविष्ठी करने के बाद उक्त ऑनलाईन आवेदन का प्रिंटआउट निकाल कर छात्र द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर, माता/पिता के हस्ताक्षर, शिक्षण संस्था के प्रधानअध्यापक/प्राचार्य के हस्ताक्षर तथा कारखाना/संस्थान/स्थापना के प्रबंधक के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा निर्धारित स्थान पर प्राप्त करने के पश्चातत दोबारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। आवदेन पत्र के साथ छात्र/छात्रा की स्वसत्यापित विगत उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची, बैंक पासबुक एवं आधारकार्ड की छायाप्रति भी संलग्न अपलोड की जायेगी।

अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का क्षेत्रीय प्रभारी/अधिकारी निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षण करेंगे एवं स्वीकृति योग्य प्रकरणों में स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा।

5. स्वीकृति कर्ता अधिकारी-
योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली छात्रवृत्ति राशि का निर्धारण एवं भुगतान हेतु कल्याण आयुक्त/कल्याण आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी होगें।
6. संषोधन अथवा विसंगति का निराकरण-
शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के नियम/शर्तो में अथवा इनके अतिरिक्त यदि कोई वाद- विवाद की स्थिति में कल्याण आयुक्त का निर्णय अंतिम माना जायेगा।